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कोरोना कफ्र्यू में इन दुकानो को मिलेगी सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक के लिए छुट कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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झाबुआ। राकेश पोद्दार। नगर संवाददाता। रविवार को झाबुआ में जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई। कोविड-19 प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। मंत्री श्री डंग ने कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के लएि सभी अधिकारियों, कर्मचारियो के साथ साथ झाबुआ की जनता को बधाई दी कि उनके कोरोना कफ्र्यू के दौरान शासन प्रशासन की गाइड लाइन का पालन किया ओर महीने भर मे कोरोन संक्रमण पर काफी हद तक काबु भी पाया है।
मंत्री श्री डंग ने कहा कि झाबुआ जिला प्रदेश के उन 5 जिलो में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। इसमें झाबुआ की जनता का विशेष धन्यावद दिया है। इसके साथ उन्होने प्रायोगिक तोर झाबुआ समेत 5 जिलेो में कोरोना कफ्र्यू के दौरान कुछ दुकानो को खोलने की अनुमति दी जा रही है लेकिन शर्त एक ही कि दुकानदार ग्राहको सुश्रखा उपायो का पालन करना भी होगा। कोरोना अभी गया नही है केवल संक्रमण दर मे कमी हुई है। इसलिए झाबुआ प्रदेश के सामने रोल माॅडल बने कि किस तरह से नियमो का पालन करते हुए बाजार धीरे धीरे खोला जा सकता है।

 

जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक के बाद कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने संसोधित आदेश जारी कर दिए है जिसमें सुबह 8 से 3 बजे तक आदेश में उल्लेखित सेवाए जारी रहेगी। इनमें जिले में अतिआवश्यक सेवाओ में छुट –
किराना सामग्री-दुकान, आटा चक्की, डाॅक्टरी सलाह पर लगाए जाने वाले चश्मे की दुकान, अस्पताल नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, कैमिस्ट, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं होगी। इसके अलावा कृषि संबंधी सेवाओ में मंडी, उपार्जन केन्द्र, खादी- बीज, कीटनाशक दवाओ की दुकान, पशुचारा, कस्टम हायरिंग सेन्टर , कृषि यंत्र की दुकाने रहेगी। भवन निर्माण सामगी दुकाने, कंस्ट्रक्शन, गतिविधिया, सीमेन्ट- सरिया, रेत-गिट्टी इत्यादि खुली रहेगी। बरसात से बचाव हेतु संबंधित सामग्री दुकाने , तिरपाल प्लास्टिक , पन्नी इत्यादि खुली रहेगी।आटो मोबाईल सर्विंस सेन्टर , श्रम बाजार, ई- काॅमर्स , अन्य राज्यो में जिलो से माल तथा सेवाओ का आवागमन शुरू रहेगा। रेस्टाॅरेन्ट खुले रहेगे लेकिन वही बिठा के खिलाने की व्यवस्था नही होगी होम डिलेवरी की सुविधा शुरू रहेगी। पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, सब्जी के ठेले, औद्योगिक इकाईया, औद्योगिक मजदूरो, उद्योगो हेतू कच्चा और तैयार माल, उद्योगो के अधिकारियो और कर्मचारियों का आवागमन में छुट रहेगी। एम्बुलेन्स , फायर ब्रिगेड, टेली कम्यूनिकेशन , विद्युत प्रदाय- रसोई गैस होम डिलेवरी सेवाए चालु रहेगी। दूध एकीकरण , विरतण के लिए परिवहन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक शाम 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने खुली रहेगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियो कर्मचारियो का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन में छुट रहेगी। इलेक्ट्रेशियन , पल्म्बर, कारपेन्टर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन में छुट रहेगी। बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक का आवागमन रहेगा। होटल केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ रहेगे।
23 झाबुआ फोटो-12 एवं 13 – आदेश की काॅपी लगावे।
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