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अतिक्रमणकर्ताओ ने नगर मे अवैध रूप से लगा रखी है गुमटिया नगर पालिका विभाग के नोटिस के बाद भी नही कर रहे खाली

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झाबुआ।राकेश पोद्दार।नगर संवाददाता। नगर में इन दिनो अतिक्रमणकर्ताओं ने जगह जगह अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे है। वही नगर पालिका विभाग के द्वारा इन अवैध अतिक्रमणकर्ताओ के खिलाफ केवल नोटिस देकर उन्हे समय सीमा देकर उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये है।
नगर के सबसे व्यस्ततम ईलाके सिद्धेश्वर काॅलोनी में जहंा लाईन से दुकाने लगी हुई है वहा अतिक्रमणकर्ताओ के द्वारा अवैध रूप से दो से तीन दुकाने लगा कर कब्जा किया जा रहा है। जिस पर से स्थानीय लोगो के द्वारा शिकयत भी की गई कि एक दुकानदार के द्वारा मुत्रालय की जगह को भी नही छोडा गया ओर वहा दुकान लगाकर कब्जा कर लिया गया। जिस पर से कब्जेधारियो के द्वारा एक नही दो नही बल्कि तीन तीन दुकाने लगाकर अपना व्यवसाय किया जा रहा है। दुकानदार ना सिर्फ नगर पालिका द्वारा दिये गये नोटिस को हल्का मान रहे बल्कि अधिकारियो के आदेश को भी नकार रहे है। नगर पालिका विभाग के द्वारा सार्वजनिक मुत्रालय के लिये बाॅक्स भी लाया गया था जिस पर से उक्त कार्यवाही में उसे वापस ट्रैक्टर में डालकर ले जाना पडा।
बुधवार को कुछ ऐसा ही एक वाक्या सामने आया जिसमें अवैध अतिक्रमणकर्ता द्वारा सिद्धेश्वर काॅलोनी में मुत्रालय की जगह को भी नही छोडा ओर अपनी दुकान लगाकर संचालित भी कर रहा है। इस पर से जब इस दुकान को लेकर शिकाय की गई तो नगर पालिका विभाग के द्वारा उक्त अवैध रूप से लगाई गई दुकान के दुकानदार को मुहलत देकर उसे खाली करने के आदेश भी दुकान पर चस्पा कर दिये गये। उक्त दुकान को खाली करने के लिय पुलिस बल भी नगर पालिका के द्वारा ले जाया गया था लेकिन बावजूद इसके दुकानदार उक्त आदेश को ना मानते हुये अपने वकिल से बात करने की बात कराने लगा। उक्त पुरे घटनाक्रम में करीब एक घंटे से भी ज्यादा का समय तक दुकानदान एवं नगर पालिका विभाग सहित पुलिस विभाग के बीच समझाइश का दौर चलता रहा। लेकिन उक्त दुकानदार अपने नुकसान ना होने की एवज में दो दिन के समय को लेते हुये खुद खाली करने की बात को कबुलकर माना।
क्या कहना है-
वही इस पर से जब नगर पालिका के अयुब खान से इस बारे में पुछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुकानदार का मामला न्यायालय में खारिच हुआ है दो दिन का समय ओर दिया गया है बाद में उसे हटा दिया जाएगा। दो दिन में दुकानदार के द्वारा यदि स्वयं हटाया नही जाता है तो नगर पालिका विभाग के द्वारा दुकान को हटा दिया जायेगा।