Home Jhabua जिला न्यायालय से राजपूत बोडिंग हाऊस का फैसला समाज के जागरूक नागरिक...

जिला न्यायालय से राजपूत बोडिंग हाऊस का फैसला समाज के जागरूक नागरिक जितेन्द्रसिंह राठौर एवं जितेन्द्रसिंह सिसौदिया के पक्ष में आया

67
0

झाबुआ। राकेश पोद्दार। शहर के विजय स्तंभ तिराहे पर छाबड़ा पेट्रोल पंप के पीछे संचालित राजपूत बोर्डिंग हाऊस की जमीन का मामला वर्ष 2014 से जिला न्यायालय में लंबित चल रहा था। जिसमें 6 सितंबर, मंगलवार को दोपहर समाज के जागरूक नागरिक जितेंन्द्रसिंह राठौर एवं जितेन्द्रसिंह सिसौदिया के पक्ष में फैसला आने के बाद शहर के मध्य राजवाड़ा पर समाज के दोनो नागरिकों का राजपूत समाज के वरिष्ठजनों एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा स्वागत कर खुषी स्वरूप आतिषबाजी की गई।
मामला राजपूत बोर्डिंग्स हाऊस की जमीन की लीज समाप्त होने एवं अवैध कब्जे को लेकर था। जिसको लेकर दो पक्षों मेें जुबली राजपूत बोर्डिंग ट्रस्ट और राजपूत समाज से जितेन्द्रसिंह राठौर एवं जितेन्द्रसिंह सिसौदिया द्वारा जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। जिला न्यायालय में लंबे समय से पैडिंग चल रहे इस मामले में अंततः सुनवाई होते हुए न्यायालय ने जितेन्द्रसिंह राठौर एवं जितेन्द्रसिंह सिसौदिया के निर्णय में फैसला लेते हुए ट्रस्ट में दोनो को ट्रस्टी घोषित करने के आदेश जारी किए है।
इसी बीच राजवाड़ा पर राजपूत समाज के वरिष्ठजनों में रविन्द्रसिंह सिसौदिया एवं ऋतुराजसिंह राठौर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से कुंवर अजीतसिंह चिंचौड़िया, दिपेन्द्रसिंह सिसौदिया, लोकेन्द्रसिंह सलुनिया, सुशीलसिंह सिसौदिया आदि ने श्री राठौर एवं श्री सिसौदिया का गुलाल लगाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर उत्साहपूर्वक यहां आतिषबाजी करते हुए बधाई दी गई।