Home Jhabua डीलर द्वारा वाहन का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में न कराने पर आरटीओ...

डीलर द्वारा वाहन का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में न कराने पर आरटीओ ने ट्रेड किया रद्द

58
0

झाबुआ। राकेश पोद्दार नगर संवाददाता। जिला झाबुआ अंतर्गत स्थित नवकार ऑटोमोबाइल्स के विरुद्ध वाहन का रजिस्ट्रेशन समय से न कराने पर तजव कृतिका मोहटा द्वारा ट्रेड रद्द करने की कार्यवाही की गई है। ग़ौरतलब है कि शिकायतकर्ता सतीश चंद्र प्रजापति द्वारा दिनांक 15.07.2021 को आरटीओ कार्यालय में इस बाबत शिकायत की गयी थी कि डीलर श्री दिव्य चोपड़ा द्वारा शिकायतकर्ता को लोकडाउन अवधि के दौरान एक टीवीएस बाइक बेची गयी थी लेकिन डीलर द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन का पंजीयन नही कराया गया। आरटीओ द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करते हुए यह पाया की डीलर द्वारा वाहन पंजीयन की मानक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है अपितु आज दिनांक तक शिकायकर्ता के वाहन के पंजीयन का आश्वासन देता रहा,जबकि वाहन बीएस 04 सीरीज़ का है जिसका पंजीयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत सम्भव ही नही है, शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में भी जब डीलर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की गयी थी तब डीलर द्वारा पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का लिखित रूप में अभिवचन किया गया था परंतु जब उक्त अभिवचन का पालन समय सीमा में न करने पर परेशान होकर शिकायतकर्ता ने आरटीओ से शिकायत की। आरटीओ द्वारा की गयी जाँच में नवकार डीलर के विरुद्ध भारी अनियमितता पाई गई । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण में तजव ने जांच के बाद डीलर का व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। आरटीओ द्वारा अन्य डीलरों को भी हिदायत दी गयी है कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा शासकीय नियमानुसार ही कार्य सम्पादित करें ,आगामी दिनो में प्रत्येक डीलर की एजेन्सी में अकस्मात् त्ज्व् अमले द्वारा जाँच की जाएगी जाँच में दोषी पाए गए डीलरों के ट्रेड निलम्बन अथवा रद्द करने की कार्यवाही होगी। साथ ही आरटीओ द्वारा उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक झाबुआ को भी प्रतिवेदन लेख किया गया है।