होशंगाबाद: महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
महाप्रबंधक ने बताया है कि निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है, योजना अंतर्गत अनुदान की दर 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक खादी और ग्रामोद्योग आयोग या पीएमईजीपी ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद से संपर्क किया जा सकता है।