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झाबुआ जिले में अब 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कफ्र्यू कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

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झाबुआ। राकेश पोद्दार। नगर संवाददाता। जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक 12910/जे.सी. 7 मई 2021 (अंतर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक-एफ-35-09-2020-दो-सी-2 भोपाल दिनांक 20 अपै्रल 2021 में दिये गये निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शंाति बनाये रखने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/184-185/जे.सी./2021 झाबुआ, दिनांक 28 अपै्रल 2021 द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10.5.2021 तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया गया है।

दिनांक 5.5.2021 को जिला आपदा प्रबंधन डिस्ट्रीक क्यायसिंस मेनेजमेंन्ट की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं लिए गये निर्णय अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसे नियंत्रित करने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाये रखनेे के उद्देश्य से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 से दिनंाक 17 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू (लाॅकडाउन) लगाया जाता है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है। जिसमें जिले में विवाह कार्यक्रम 10 मई 2021 से 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। दूध विक्रेता शाम 6 से 7 बजे तक दूध वितरण कर सकेंगे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्तिध्आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-134 (2) संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएं। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
संदेश- दो गज की दूरी माॅस्क है जरूरी। जीतेगा झाबुआ हारेगा कोरोना।