Home National National Herald Case: राहुल गांधी से दूसरे दिन 10 घंटे पूछताछ, आज...

National Herald Case: राहुल गांधी से दूसरे दिन 10 घंटे पूछताछ, आज फिर होगी ED के सामने पेशी….जान लीजिए क्या है नेशनल हेराल्ड?

71
0

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी के जवाब से प्रवर्तन निदेशालय अभी भी संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी से दूसरी दिन भी ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और अब आज तीसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। लंबी पूछताछ के बावजूद ईडी के अधिकारी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे।

 

हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन जारी रहा और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को भाजपा झूठे आरोप में फंसा रही है और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रची है।

राहुल गांधी से अभी तक 21 घंटे की पूछताछ

ईडी ने अभी तक राहुल गांधी से कुल 21 घंटे तक पूछताछ की है। सोमवार को पहली पूछताछ के दौरान राहुल गांधी से 10 घंटे तक पूछताछ की, वहीं दूसरे दिन मंगलवार को 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद आज फिर से बुलाया है।

राहुल गांधी से बैंक खातों को लेकर किए सवाल 

राहुल गांधी से ईडी ने बैंक खाते समेत कई बातों को लेकर पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लगा दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, एआईसीसी सचिव प्रणव झा और एनएसयूआई प्रमुख नीरज कुंदन दिल्ली के वसंत कुंज थाने में हिरासत में रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ED द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को ‘कांग्रेस मुक्त’ भारत बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

 

पहले जान लीजिए क्या है नेशनल हेराल्ड?


देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग-अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब AJL के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए।

भले ही AJL के गठन में पं. जवाहर लाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इसपर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। क्योंकि, इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक AJL पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब AJL ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद AJL प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी।

तो विवाद कहां से शुरू हुआ? 
2010 में AJL के 1057 शेयरधारक थे। घाटा होने पर इसकी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की स्थापना उसी वर्ष यानी 2010 में हुई थी। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास रखी गई। शेष 24 फीसदी कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस (दोनों का निधन हो चुका है) के पास थी।

शेयर ट्रांसफर होते ही AJL के शेयर होल्डर्स सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब YIL ने AJL का ‘अधिग्रहण’ किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर्स से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू के पिता के नाम पर AJL में शेयर था।

फिर मामला दर्ज हुआ 
2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि YIL ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए “गलत” तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को “अधिग्रहित” किया।

स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो AJL पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AJL को दिया गया कर्ज “अवैध” था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था।

ईडी की जांच, कोर्ट से सोनिया-राहुल को जमानत
2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर, 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी। 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी पांच आरोपियों (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे) को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी।

सरकार की कार्रवाई भी तय
2018 में, केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा था। जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि, पांच अप्रैल 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब इसी मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है।

क्या गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी? 
यही सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडेय से पूछा। उन्होंने कहा, ‘नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान अगर ईडी को लगता है कि राहुल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो वह उन्हें हिरासत में ले सकती है। इसके बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से तय होगा कि उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजना है या न्यायिक हिरासत में।’