मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से एमपी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 9वीं से 12 वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है। उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि वो स्कूल जाएं या नहीं। बाकी क्लासेस और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। पहले की तरह उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल ही खोले जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आ रही समस्याओं को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग नेयह फैसला किया है। जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो, वेशिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आ सकते हैं। इसके लिए उनके पेरेंट्स की इजाजत जरूरी होगी। शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से ही खोलने की छूट रहेगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए कोविड 19 की एसओपी का पालन करना होगा। स्कूल पहुंचने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को फेस कवर करना अनिवार्य होगा। स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा। क्लास में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
स्कूल छोड़ते समय और खाली समय में विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुप में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। जगह जगह पर स्कूलों में सेनेटाइजर रखना होगा। स्कूल खोलने से पहले और बंद होने के बाद सभी कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब,लॉकर, पार्किंग, रेलिंग दरवाजों, कुर्सियों, लिफ्ट के बटन, वॉशरूम को सैनिटाइज करना जरूरी होगा।
कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों और शिक्षकों, कर्मचारियों के स्कूल आने पर पाबंदी रहेगी। नया शिक्षा सत्र कोरोना काल में ही शुरू हुआ और तभी से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब पांच महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, वह भी आंशिक रूप से और तमाम पाबंदियों के साथ। बाकी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बाकी क्लासेस और स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।