जोधपुर। बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड की मास्टर माइंड इंद्रा विश्नोई को भी बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत गई। अब इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इंद्रा विश्नोई ने मंगलवार को सीबीआई की आपत्ति के बाद नये सिरे से जमानत याचिका पेश करने की स्वतंत्रता के साथ बेल याचिका विड्रॉ कर ली थी। उसकी तरफ से आज एक बार फिर से राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर याचिका पेश की गई। उसकी तरफ से अधिवक्ता हेमंत नाहटा और संजय विश्नोई ने पैरवी की। दूसरे आरोपियों की तरह हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह अब इस मामले के सभी सत्रह आरोपियों को जमानत मिल गई है।
भंवरी मामले के बाद इंद्रा ने फरारी में साढ़े पांच साल तक नर्मदा के तट पर गुमनाम जिन्दगी गुजारी थी। पांच लाख रुपए की इनामी इंद्रा बहुत मुश्किल से पकड़ में आई थी। वह साल 2017 में पकड़ी गई और तभी से जेल में बंद थी। उसे इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है। भंवरी देवी की हत्या होने के बाद से वह फरार हो गई थी।
सभी आरोपियों को मिल गयी जमानत
भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में कुल 17 आरोपी जेल में थे, जिन पर भंवरी देवी अपहरण, हत्या और हत्या की साजिश रचने के मामले चल रहे थे। इन 17 आरोपियों में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व लूणी विधायक मलखान सिंह विश्नोई और भंवरी देवी का पति अमरचंद भी शामिल था। इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा के भाई परसराम की जमानत स्वीकार की । उसे जमानत मिलने के आधार पर धीरे-धीरे अन्य आरोपियों को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।