झाबुआ।राकेश पोद्दार। नगर संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर-2021 तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 08.11.2021 को महिला बाल विकास विभाग झाबुआ के समन्वय से शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बाड़कुआ में महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
8 नवंबर 2021 को महिला बाल विकास विभाग झाबुआ के समन्वय से शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बाड़कुआ झाबुआ में महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सेय्यदुल अबरार जी के मार्गदर्शन एवं अपर जिला न्यायाधीशध्सचिव श्री लीलाधर सोलंकी जी के निर्देशन में संपन्न किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये श्री सोलंकी जी ने उपस्थित महिलाओं को कानूनी जागरूकता के लिए संवैधानिक एवं विभिन्न उपयोगी कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई तथा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जैसे- लाडली लक्ष्मी, स्किल इंडिया, वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को मिलने वाली काउंसलिंग एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में श्री सोलंकी द्वारा कानूनी जागरूकता से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के आधार पर पर दिया एवं महिलाओं को छोटे लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से अपनी आर्थिक स्थित को सबल बनाने के बारे में विस्तार से समझाया। महिलाओं को संवैधानिक उपचार एवं महिला का पीछा करने जैसे अपराधों के बारे में कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं के लिए प्राधिकरण के दरवाजे सदैव खुले है। महिलाओं को दैनिक जीवन में आने वाली आर्थिक और सामाजिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु कौशल विकास छोटे घरेलू कुटीर उद्योगों के माध्यम से आर्थिक समानता के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं का संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सेवा संबंधी योजनाओं, कू्ररता, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम-2013, महिलाओं के लिए भरण-पोषण संबंधी विधिक प्रावधान, संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ जयपाल सिंह ठाकुर उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन श्री जिमी निर्मल द्वारा किया गया।