झाबुआ। राकेश पोद्दार। गुजरात राज्य में जहरीली शराब के सेवन से हुई जनहानी को देखते हुये कार्यालय आबकारी आयुक्त मप्र ग्वालियर के आदेष पर विषेष अभियान के तहत एवं कलेक्टर द्वारा सतत कार्यवाही के निर्देषो और जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देषन में शनिवार को मुखबीर की सूचना पर वृत्त झाबुआ अ में संयुक्त आबकारी टीम द्वारा ग्राम अंतरवेलिया में मुखबीर के बताये स्थान अमरदीप ढाबे पर रात्रि मे छापामार कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान सचिन पिता राजेष वाघेला के ढाबे की विधिवत तलाषी लेने पर विदेषी मदिरा माउंट 6000 कैन की 6 पेटी व 18 नग कैन एवं 1 पेटी बोतल इस प्रकार कुल 7 पेटी 18 नग टोटल 88.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 एवं संषोधित आधिनियम 2000 की धारा 34 (1) क, 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोंपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राषि 18750 रूपये बताई गई। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्षन में उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेष सिसोदिया, अकलेष सोलंकी , मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईष्वर पडियार , मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, एवं सोहन नायक का उल्लेखनपीय योग दान रहा। जिले मे जहरीली अवैध मदिरा की बिक्री एवं परिवहन के विरूद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।