झाबुआ।राकेश पोद्दार ।नगर संवाददाता। जिला चिकित्सालय झाबुआ में सिक्यूरैटि गार्ड के पद पर पदस्थ विनोद मेडा की असमय हत्या होने पर उन पर आश्रित परिजनो को मप्र शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक /एफ -23-23-95-4/25 दिनांक 13.03.06 द्वारा प्रसारित आकस्मिकता योजना के प्रावधानो के अनुसार कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक अजाक, जिला झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्तियो को आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम 10 एवं संशोधित नियम 2014 15(1) के तहत मृतक विनोद मेडा पिता मीठु मेडा के 4 आश्रितजनो को 4 किश्तो मे कलेक्टर ने कुल 8 लाख 25 हजार रूपए की राहत राशि स्वीकृत की है।