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मानहानि केस में दिग्विजय को जमानत, बोले व्यापमं के आरोपियों को शिवराज सरकार ने नहीं हटाया | Bhopal News Digvijay got bail in defamation case said Shivraj government did not remove Vyapam accused

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मानहानि केस में दिग्विजय को जमानत, बोले व्यापमं के आरोपियों को शिवराज सरकार ने नहीं हटाया | Bhopal News Digvijay got bail in defamation case said Shivraj government did not remove Vyapam accused

बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी.सिंह ने शर्मा पर मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, ये बताते हुए कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं. उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है. जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था. जिसके चलते आम जनता के बीच में उनकी इन आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी. इस पर वीडी शर्मा ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर सबूत पेश किए थे.

दरअसल, आज भोपाल में स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी है. वहीं, जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि “मेरे खिलाफ 4 राज्यों में मानहानि के केस चल रहे हैं. क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं. इसलिए मैंने अपनी जमानत करा ली, ये सारी वो चिट्ठियां हैं जो मैने 2014-15 में इसके बाद में लिखी जिसके ऊपर अब केस रजिस्टर हुआ है. सीबीआई जांच (व्यापमं घोटाले की) की हमारी मांग मान ली गई.

व्यापमं पर CM ने आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब तक (व्यापमं) आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. वे अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं. यह सब मिलीभगत शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है.

क्या है मामला?

वहीं, दिग्विजय सिंह ने चौहान के नेतृत्व वाली वर्तमान बीजेपी सरकार पर ‘बिचौलियों’ के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया. दरअसल, बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने 2014 में सिंह द्वारा व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया था. शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनके मानहानि मामले में अदालत ने दिसंबर 2022 में सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला (भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत) दर्ज करने का आदेश दिया था.

शर्मा बोले- ये पूरा देश जानता है कि बिचौलिए कौन हैं

वीडी शर्मा ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि सिंह शेखी बघार रहे हैं कि उन पर चार राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं. शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश 2003 से पहले दिग्विजय सिंह के शासन में एक बीमारू (पिछड़ा) राज्य था. चौहान गरीबों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं. हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं जो लोग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये पूरा देश जानता है कि बिचौलिए कौन हैं. हालांकि,शर्मा ने नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में सिंह द्वारा सेना पर सवाल उठाने का भी आरोप लगाया.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2015 में व्यापमं घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है. हालांकि, व्यापमं का नाम अब मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड रखा गया है.

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(इनपुट- भाषा)