Ujjain News: मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में आम उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के नियमों का हवाला देते हुए अपनी मर्जी का नोटिस जारी किया है.
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उज्जैन: इन दिनो नए और पुराने शहर में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है. जिसमें इस बात का उल्लेख है कि स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के कारण वास्तविक भार के अनुसार भार को स्वीकृत करवाएं. वर्ष 2022 के बिलिंग विवरण और मीटर में दर्ज अधिकतम मांग का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक धार का उपयोग किया जा रहा है जो कि विद्युत नियामक आयोग से जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2021 व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है.
आप 15 दिन में वास्तविक भार मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के अनुसार भार स्वीकृत की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें, वरना आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्यवाही करते हुए, नियमित विद्युत देय में सप्लाई अकॉर्डिंग चार्जेस की राशि जोड़ते हुए मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के अनुसार भार वृद्धि की एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी.
जनता के हितो के लिए सड़क पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन – माया त्रिवेदी
उज्जैन शहर में हजारों बिजली उपभोक्ताओं को बिना जांच किए बिना देखे नियामक आयोग का हवाला देते हुए जारी किए गए ऐसे नोटिस पर पार्षद और कांग्रेस नेत्री श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्ताधतार्ओं को चेतावनी दी है कि वे अपनी इन हरकतों से बाज आएं, ओर ऐसे नोटिस तत्काल वापिस ले. अन्यथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इस हरकत के खिलाफ क्षेत्र के रहवासियों के लिए कानून को भी हाथ में लेना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे.
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मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोले भाले सामान्य उपभोक्ताओं को ठगने का एक नया तरीका इजाद किया है और इसमें मध्यप्रदेश की सरकार की मौन स्वीकृति भी सामने नजर आ रही है. हम इस मध्यप्रदेश सरकार को भी आगाह कर रहे हैं. तत्काल आम उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णय करते हुए जारी किए गए सारे नोटिस वापस लें, अन्यथा जनता के साथ हम रोड पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
ऐसे मकान मालिकों को भी नोटिस जहां पर सालों से लटक रहे हैं ताले
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा पूरे शहर में आम उपभोक्ताओं को बिजली नियमों का हवाला देते हुए आवश्यकता से अधिक भार का अपनी मर्जी का एक नोटिस जारी किया है. उपरोक्त नोटिस में आम उपभोक्ता से 680 से लेकर 6000 तक की डिमांड अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है.
जोकि सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है. यह नोटिस मनमाने तरीके से जारी किए गए है यह इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि शहर में बांटे गए कुछ नोटिस तो ऐसे मकानों के भी है जहां पर वर्षों से ताले लटक रहे हैं.
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