होशंगाबाद: भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रचार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से 2 ग्रामों के बीच 1 कृषक मित्र नियुक्त किया जायेगा। कृषक मित्रों को 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से मानदेय दिया जायेगा। परियोजना संचालक आत्मा श्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कृषक मित्र का चयन 26 जनवरी 2021 की ग्राम सभा में चर्चा के आधार पर प्रस्तावित नामों में से किया जायेगा। कृषक मित्र के लिए आवेदक हाई स्कूल पास होना चाहिए, यदि इस योग्यता का कृषक उपलब्ध नही होता है तो 8वीं पास उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकता है। कृषक मित्र की मौखिक व लिखने की सम्प्रेक्षण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कृषक मित्र आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा वह किसी शासकीय लाभ के पद पर सेवाएं नहीं कर रहा हो। जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं आत्मा के बी टी एम को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 26 जनवरी को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में के माध्यम से कृषक मित्र का चयन किया जाना सुनिश्चित कराएं ।
अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी, 2600 किलो ग्राम महुआ लाहान एवं 105 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त
होशंगाबाद जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जा रही है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शुक्रवार 15 जनवरी को सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अजीत एक्का के नेतृत्व में गठित संयुक्त दल द्वारा होशंगाबाद शहर के बालागंज क्षेत्र में छापामार कार्यवाही की गई । कार्यवाही में 2600 किलो ग्राम महुआ लाहान एवं 105 लीटर हाथ भट्टी शराब , 2 पेटी देसी सादा शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34.1( क) के तहत 8 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए | जप्त मदिरा की कीमत 1 लाख 53 हजार अनुमानित है। जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक सुयश फौजदार ,राजेश साहू ,वासुदेवाचार्य त्रिपाठी ,हेमंत चौकसे ,रघुवीर सिंह राठौर उपस्थित रहें।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राशि वितरित की जाएगी
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित हो चुके है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती चन्द्रकांता सिंह ने बताया कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सफल उम्मीदवार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि जिले में अभी तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4 ,अनुसूचित जाति वर्ग के 4 एवं अनुसूचित जाति निशक्त के 2, इस तरह कुल 10 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर ने इटारसी के आकाश उर्फ अक्कू को किया जिला बदर
कलेक्टर धनंजय सिंह ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत थाना इटारसी के एक प्रकरण में आपराधिक प्रवृत्ति के आकाश उर्फ अक्कू पिता संतोष उम्र 30 वर्ष निवासी नई गरीबी लाईन इटारसी को होशंगाबाद एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है।